Bhupendra Singh Hooda Manesar land scam Haryana High Court lift stay on CBI Trial

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को गुरुवार को पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम मामले में लगी रोक को हटाने और सुनवाई शुरू करने के आदेश दे दिए हैं. इससे पहले कोर्ट ने पंचकूला की सीबीआई कोर्ट में जारी सुनवाई पर पिछले 4 साल से रोक लगा रखी थी. इस मामले में भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 33 आरोपियों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है.

हरियाण की गढ़ी-सांपला-किलोई से विधायक भूपेंद्र सिंह हुड्डा की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं. हाईकोर्ट ने मानेसर लैंड स्कैम पर पंचकूला CBI स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक हटा दी है. कांग्रेस नेता पर आरोप है कि उन्होंने निजी बिल्डरों ने कुछ अफसरों के साथ मिलीभगत कर हरियाणा के गुरुग्राम जिले में मानसेर, नौरंगपुर और लखनौला के किसानों को डर दिखाकर उनकी जमीन कम दामों में खरीद लिया था.

क्या है पूरा मामला?

भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर अगस्त 2014 में किसानों और भूस्वामियों को अधिग्रहण का डर दिखाकर उनकी करीब 400 एकड़ जमीन को 25 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद लिया था. उस वक्त की मार्केट वेल्यू के हिसाब से बिल्डरों ने करीब 1600 करोड़ रुपए की 400 एकड़ जमीन मात्र 100 करोड़ रुपए में खरीद ली थी. बाद में सरकार ने सरकारी प्रोजेक्ट रद्द कर दिया और अफसरों की मिलीभगत से बिल्डरों को सीएलयू लाइसेंस भी जारी कर दिए.

मानेसर के पूर्व सरपंच ने की थी शिकायत

मानेसर के पूर्व सरपंच ओमप्रकाश ने 12 अगस्त 2015 को मानेसर थाना में शिकायत दी थी. इसके बाद 15 सितंबर 2015 को CBI ने इस मामले को टेकओवर किया था. सीबीआई ने इस मामले में कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा समेत 33 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दाखिल कर चुकी है. वहीं, हाईकोर्ट ने सीबीआई स्पेशल कोर्ट में ट्रायल पर लगी रोक हटा दी है. ऐसे में अब पंचकूला सीबीआई स्पेशल कोर्ट में मामले की सुनवाई होगी.

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